सरायपाली(जीतयादव)। अवलाचक्का में किराना दुकान की आड़ में अंग्रेजी शराब बेचने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पुलिस की जांच और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रतिराम सिदार को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अवलाचक्का में 167 पाव अंग्रेजी शराब हुई थी जब्त, पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी।
मामला 12 अप्रैल 2026 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवलाचक्का गांव में रतिराम सिदार अपनी किराना दुकान से अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना के बाद थाना सरायपाली पुलिस की टीम ने गवाहों की मौजूदगी में दुकान पर छापामार कार्रवाई की।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 167 पाव अंग्रेजी शराब अवलाचक्का में बरामद की। शराब जब्त करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जब्त शराब का नियमानुसार आबकारी परीक्षण कराया गया और पुलिस ने निर्धारित समय में न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई जेएमएफसी वैभव घृतलहरे के न्यायालय में हुई। पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया। न्यायालय ने रतिराम सिदार को दो वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
ई-साक्ष्य से मजबूत हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, नए कानून के तहत ई-साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग से ऐसे मामलों में जांच और अभियोजन को मजबूती मिल रही है। पहले कई मामलों में गवाहों के मुकर जाने से अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता था, लेकिन अब तकनीकी साक्ष्यों के जरिए घटनाओं से जुड़े प्रमाण को बेहतर तरीके से न्यायालय के सामने रखा जा रहा है।
इस मामले में भी पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और समय पर चालान पेश करने से दोषसिद्धि में मदद मिली। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र मार्कण्डेय ने की।


