रायपुर(जीतयादव)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक (UCC) में जनहित से जुड़े कई बड़े और प्रभावशाली निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता, महिलाओं, सैनिकों, उद्यमियों और निवेशकों को मिलने की उम्मीद है। सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
(UCC) रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, औद्योगिक नियमों में बदलाव और रेत खदान नीति में संशोधन।
बैठक में राज्य में Uniform Civil कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 में संशोधन कर रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे रेत की उपलब्धता बेहतर होगी और आपूर्ति संकट कम होगा।सरकार के इन फैसलों को राज्य के विकास और जनहित के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



