रायगढ़। रायगढ़ महिला थाना एवं सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
महिला थाना और सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दर्ज किया मामला।
पुलिस के अनुसार 11 जुलाई 2026 को दरोगा पारा स्थित एक निर्माणाधीन मकान में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के बाद पीड़िता की मां ने महिला थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान लफ्फू उर्फ विजय सारथी (38 वर्ष) निवासी दरोगा पारा, बुढ़मई मंदिर के पास, रायगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत बीएनएस की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच संवेदनशीलता के साथ की जा रही है तथा सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में “अभियान संवेदना” के तहत त्वरित कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
इस कार्रवाई में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे, एएसआई परमेश्वर गुप्ता तथा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


