महासमुंद (जीत यादव)। धान खरीदी वर्ष 2025–26 के दौरान लगाए गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर वनविभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए वनरक्षक श्री शनि ठाकुर (परिसर रक्षी, भलेसर, बागबाहरा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पांडेय द्वारा जारी किया गया।
कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थिति बनी कार्रवाई का आधार
जारी नोटिस के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय लंगेह ने जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों और चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान चेक पोस्ट खट्टी, जहाँ श्री शनि ठाकुर की ड्यूटी लगाई गई थी, वहाँ वे अनुपस्थित पाए गए।
धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे थे। बावजूद इसके श्री ठाकुर द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित न होने को विभाग ने गंभीर माना है।
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि—
कलेक्टर के स्पष्ट आदेश के बावजूद
कई दिनों से कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थिति
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना
शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही
इन सबके आधार पर उनका आचरण घोर कर्तव्यहीनता और नियमों की अनदेखी माना गया है।
एस्मा के तहत कार्रवाई का संकेत
वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण नोटिस में यह भी कहा गया है कि श्री शनि ठाकुर द्वारा की गई कदाचार की प्रकृति को देखते हुए उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (ESMA) के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें निर्धारित समय सीमा में कारण बताना होगा कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।




