पिथौरा(जीतयादव)। पिथौरा ब्लॉक के सिंगारपुर में सीसी रोड निर्माण के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक मजदूर की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ बारा की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी चालक राधेश्याम बरिहा (50) को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
सिंगारपुर में सीसी रोड निर्माण के दौरान ट्रॉली पलटने से मजदूर की हुई थी मौत, साक्ष्यों के अभाव में चालक को मिली राहत।
यह मामला 10 अगस्त 2024 का है। सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर स्थित पंचायत भवन के पास सीसी रोड निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट से भरी आयशर ट्रैक्टर-ट्रॉली (CG 06 GP 8649) अचानक पलट गई। हादसे में मजदूर किशन बरिहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि संतोष पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
सुनवाई के दौरान घायल संतोष पटेल और प्रत्यक्षदर्शी सेवकराम बरिहा ने अदालत को बताया कि हादसे के समय ट्रैक्टर का इंजन और ट्रॉली अलग-अलग खड़े थे तथा चालक मौके पर मौजूद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्घटना वाहन चलाने के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी से हुई थी।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि विवेचना के दौरान जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली का मैकेनिकल परीक्षण नहीं कराया गया, जिससे अभियोजन पक्ष लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप सिद्ध नहीं कर सका। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को बरी करते हुए जब्त ट्रैक्टर, ट्रॉली और ड्राइविंग लाइसेंस को मूल मालिक के पक्ष में भारमुक्त करने का आदेश दिया। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता डीबी नायक ने पैरवी की।


