बसना(रूपानंद साव)राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी न्यायालयों में किया जाएगा। यह लोक अदालत तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक एक साथ आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह-सम्मति से निराकरण किया जाएगा।
विस्तृत प्रचार-प्रसार जारी
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देश पर जिलेभर में लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न थानों में पदस्थ इंस्पेक्टर वॉलंटियर्स अपने-अपने क्षेत्रों में गांव, कस्बों और दूरस्थ इलाकों का दौरा कर रहे हैं।
इसके अलावा—
लीगल एड मोबाइल वैन
विभागीय प्रचार वाहन
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम
के माध्यम से भी लोक अदालत के लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
किन-किन मामलों का होगा निपटारा
नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों को सूचीबद्ध किया गया है —
दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण
चेक बाउंस (धारा 138)
बैंक रिकवरी एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण
मोटरयान अधिनियम से संबंधित चालान प्रकरण
भरण-पोषण धारा 125 के मामले
परिवार न्यायालय के प्रकरण
श्रमिक विवाद
जमीन एवं संपत्ति विवाद
विद्युत एवं जलकर प्रकरण
संपत्ति कर एवं टेलीफोन बिल विवाद
राजस्व से जुड़े प्रकरण
इन सभी मामलों में दोनों पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकालने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
महत्वपूर्ण सूचना
जिस थाना या राजस्व क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध है, उसी जिले के न्यायालय में दस्तावेज़ जांचकर प्रकरण की माफी या सेटलमेंट किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए
लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या
☎ 07741-299950 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



