पिथौरा(जीतयादव)। प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक 25 वर्षीय राजमिस्त्री के आश्रित परिवार के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अधिकरण की पीठासीन अधिकारी अनिता डहरिया ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिजनों को ₹26,06,781 की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 23 जुलाई 2025 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने तथा पूरी राशि दो माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
पिथौरा सड़क हादसे में मृत राजमिस्त्री के आश्रितों को दो माह में भुगतान करने के निर्देश, 9% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
यह मामला 31 मई 2025 का है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम गबौद निवासी हिमांशु बरिहा (25) पेशे से राजमिस्त्री थे। वे काम के सिलसिले में पिथौरा आए थे। लौटते समय ग्राम लक्ष्मीपुर के पास पीछे से तेज और लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने सड़क दुर्घटना के बाद वाहन की जब्ती में देरी का हवाला देते हुए दावा किया कि बीमा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित मोटरसाइकिल को बाद में प्रकरण में शामिल किया गया। हालांकि, अधिकरण ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर मृतक के आश्रितों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।


